केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली, प्रेट्र: आरबीआइ ने कहा है कि अब ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसा तभी संभव है जब उन्होंने पहले से ही -वैध दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला हो । अगर के वाईसीजानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है तो ग्राहक ई-मेल, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से एक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है । आरबीआइ ने सलाह :दी है कि ग्राहकों को अलग-अलग नान फेस-टू-फैंस चैनलों ( पंजीकृत 'ईमेल-आइडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे आनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट) के जरिये भी इस तरह की स्व घोषणा के विकल्प दिए जाएं । बैंक में खाता खोलने के लिए अगर बिल्कुल नई केवाईसी करानीहै तो वीडियो बेर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का उपयोग किया जा सकता है।