Up basic teacher service rule book 1981 :-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 कही जायेगी |
1 यह तुरन्त प्रवृत्त होगी |
2. परिभाषाएँ -जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मैं-
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) से है।
ख) शिक्षा सत्र” का तात्पर्य पहली मई से प्रारम्भ होने और आगामी कैलण्डर वर्ष की 30 अप्रैल, को समाप्त होने वाले वर्ष से है;]
(ख) नियम 3 में निर्दिष्ट अध्यापकों के सम्बन्ध में ” "नियुक्ति अधिकारी” का तात्पर्य जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी से है। परन्तु किसी जिले में, यहाँ अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) नियुक्त हो, वहाँ महिला अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में ऐसा अधिकारी नियुक्त प्राधिकारी समझा जायेगा |
ग) “बेसिक स्कूल'' का ताप्पर्य ऐसे स्कूल से है जहाँ कक्षा एक से आठ तक शिक्षा दी जाती है।
“परिषद्” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से है।.
क्रमशः..........
जहां चयनित अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की रांख्या से अधिक हो और नियम 9 के
उपनियम () के अधीन समरत चयनित शभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती है, तो जिला बैसिंक शिक्षा अधिकारी ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जो रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति प्राप्त करने में समर्थ न रहे हों, उनके आवेदन पत्रों और अन्य विवरणों के साथ, सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को अपने क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे जिले में रिक्तियों को भरने के लिए जहां पर्याप्त संख्या मै चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, वहां सूची का उपयोग करने के प्रयोजनों के लिए अग्रसारित करेगा ।