UP: शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल, पढ़ें नई शर्तों की अहम बातें
यूपी बोर्ड से निजी स्कूलों को मान्यता अब आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने यह मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों को लेकर आए सुझावों व आपत्तियों का औचित्य न होने की बात कहते हुए खारिज करने के बाद दी है। नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगी, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगी, जोकि पहले 2000 वर्ग मीटर थी। इसके अलावा धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास व विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी किया गया है।