अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के संबंध में शासनादेश जारी देखे विस्तृत शासनादेश
शैक्षिक सत्र 2023-24 की यू-डायस पोर्टल पर *दिनांक 31 मार्च, 2024* को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार (कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका) चिन्हित किया जायेगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जायेगी।_
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_अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन की प्रक्रिया 'प्रधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जायेगा । आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से शिक्षक एवं शिक्षिका का स्थानान्तरण /समायोजन नहीं किया जायेगा_
_आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में उनके द्वारा स्वेच्छा से दिये गये विकल्प के आधार पर स्थानान्तरित किया जायेगा। तत्पश्चात ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित किये गये है परन्तु उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानान्तरण का विकल्प नहीं दिया गया है, का ऑनलाइन समायोजन किया जायेगा।_