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Jan 21, 2023

पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच विषय की बाध्यता नहीं

Basic Teacher Transfer:- पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच विषय की बाध्यता नहीं 


 बेसिक शिक्षा परिषद के. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एक शैक्षिक सत्र में जिले में ही दो बार पारस्परिक. स्थानांतरण हो सकेगा। इनका तबादला गर्मी- और जाड़े की छुट्टियों में ही हो सकेंगे। शिक्षक. पारस्परिक. स्थानांतरण के लिए सत्र के दौरान कभी भी आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इनके पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच विषय की बाध्यता नहीं होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण समान पद और समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किये जाएंगे। जिले के अंदर शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का. स्थानांतरण प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या. सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, विद्यालय के पद पर होगा। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का तबादला-सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक: उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होगा। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानांतरण प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होगा। एक परिसर में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण भी इन्हीं श्रेणियों मैं अनुमन्य होंगे।

पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर संवर्ग में ही किए जाएंगे। जिलें के अंदर, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में समितिगठित की जाएगी। समिति के सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए)
और वित्त. एवं. .लेखाधिकारी (बेसिक) होंगे।

तबादले के लिए प्रपत्र :


 पारस्परिक स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को एनआइसी की ओर से विकसित वेबसाइट पर आवेदन से पहले अपने संपूर्ण विवरण को भरने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा। इस विवरण को दूसरे शिक्षक भी देख सकेंगे ताकि एक-दूसरे के विवरण से परिचित होकर उसके आधार पर आवेदन कर सकें। आवेदन पत्र सबमिट करने से बाद उसमें किसी  तरह का संशोधन या परिवर्तन मन्य नहीं होगा। शिक्षक को आनलाइन आवेदन की तारीख से १5 दिन के अंदर
आवेदन का प्रिंटआउट बीएसए, कार्यालय में जमा करंना होगा।
आवेदक शिक्षक की पात्रता का . सत्यापन करने के लिए बीएसए
उसके आवेदन को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को 15 कार्यदिवस
के अंदर उपलब्ध कराएंगे।



   शासनादेश के लिए क्लिक करे





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