माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, में योजित विशेष अपील संख्या 75/ 2022 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व 4 अन्य बनाम रोहित कुमार व 56 अन्य में पारित आदेश दिनौंक 12.04.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-98(अद्यतन ) द्वारा गठित जनपदीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर दिनांक १9.0.2023 एवं 20.0.2023 को काउन्सिलिंग कराया जायेगा
1. जनपदीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक / अन्य सुसंगत अभिलेख यथा-आरक्षण, विशेष आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, आदि का परिषद द्वारा पूर्व में प्राप्त कराये गये एक्सेल सीट से मिलान करते हुए अभिलेखों का परीक्षण (काउन्सिलिंग) की कार्यवाही की जायेगी। काउन्सिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का मिलान उसके आधार पहचान पत्र से भी किया जाय जिससे कोई फर्जी अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में सम्मिलित न हो सके।
3- अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउन्सिलिंग में अपने समस्त शैक्षणिक /अन्य मूल अभिलेखों, उसकी दो सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा “सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज” के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क (अनारक्षित /ओण0बी0सी0 हेतु रू0 500, अनुसूचित जाति,/ जनजाति हेतु रू0 200, विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को जिस श्रेणी/वर्ग के है के अनुसार शुल्क देना होगा) का बैंकड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफट को काउन्सिलिंग के उपरान्त १5 दिवस के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैंकवार पृथक-पृथक पहचान होगा