Composite Grant :- परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कम्पोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट-निर्देश के सम्बन्ध सें।
समग्र शिक्षा' की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी है| कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि जनपदवार अवमुक्त की जा रही है, जिसका विवरण संलग्न है
प्रथम वरीयता-स्वच्छता एवं हैण्डवाशिंग
कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 40 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी। _ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा ट्वायलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ,नेलकटर, हैण्डवॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्षपर्यन्त आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहे ।
2- जिन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी त्तक नहीं हो सकी है अथवा जहां मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप टोटियाँ नहीं स्थापित हैं, वहां मल्टीपल हैण्डवॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था, पर्याप्त टोटियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिये रनिंग वॉटर की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। विद्यालय के ऐसे शौचालय, मूत्रालय जो छोटी-छोटी मरम्मत /छोटे-छोटे कार्य यथा शौचालय शीट,//यूरेनल पॉट में दूट-फूट, निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जायेगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है, तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये।
द्वितीय वरीयता-शुद्ध पेयजल
० हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता-गड्ढा का निर्माण अनिवार्थ रूप से कराया जायेगा, ताकि हैण्डपम्प के आस-पास जल भराव न हो सके तथा साफ-सफाई रहे |
*. रसोंईघर में भोजन तैयार किये जाने एवं रसोंईघर तथा बर्तनों की साफ-सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी ।
शिक्षण सहायक सामग्री
1 समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा-कक्ष में मानकानुरूप एवं. गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये
2 यथावश्यक शिक्षण सहायक सामग्री (अधिकतम रू0 2000,/- की सीमा तक) यथा प्रिन्ट रिच मैटीरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि का उपभोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्रों हेतु टी0एएल0एम0 एवं दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु एम्बोस्ड वि तथा एम्बोस्ड मानचित्र का आवश्यकतानुसार क्रय भी इसी धनराशि से किया जा सकता
* जिन विद्यालयों में टीएएल0एम0 के रख-रखाव हेतु अलमारी का क्रय अभी त्तक नहीं किया गयाहै, उनमें इस हेतु अलमारी क्रय की जायेगी फर्स्ट-एड-बॉक्स हेतु क्रय की गयी सामग्री /दवाईयों की समाप्ति तिथि का अवश्य मिलान करा लिया जाये तथा &दुए॥€त दवायें नष्ट कर दी जायें एवं आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किया ज़ायेगा।
# विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा- एल0०ई0डी0, ट्यूबलाइट, पंखें, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जायेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कन्ज्यूमेबल सामग्री तथा इण्टरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है| मी यदि विद्यालय की रंगाई-पुताई गत वर्ष में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से अथवा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत्त नहीं कराई गयी है तो विद्यालयों की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी, गेट के पेन्ट एवं वॉल-पेन्टिंग का कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया जायेगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाये जाने के लिये आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुत्तवाया ज़ायेगा।