बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिये गये है।
यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को दोषमुक्त किया गया हैं तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जायेगी जिसमें वह निलम्बन के समय तैनात था।
यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को जांचोपरान्त उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली-973 के अनुसार दण्ड संख्या-। के साथ बहाल किया जाता है तो उसे उसी विकास खण्ड के ऐसे विद्यालय में जहाँ आर0टी0ई0० मानकों के अनुसार पदस्थापना शासनादेश संख्या-रिट- 98 /अरसठ-52022-657/202। दिनांक 20.08.2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैण्डम बेसिस प्रकिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को जांचोपरान्त उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली-973 के अनुसार दण्ड संख्या-2-6 (एक या अधिक) के साथ बहाल किया जाता है तो उसे जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में, शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न हो की स्थिति में आरएटीएई0 मानकों के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।