नई स्थानांतरण नीति से अनुच्छेद 14 का हनन ,शिक्षक पहुचे कोर्ट की शरण मे, जाने विस्तार से
'प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के स्थानांतरण की नई नीति पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद सहित सभी पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने विनोद कुमार मौर्य व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया हैं कि नई नीति पूरी तरह से मनमानापूर्ण है और इससे समानता के मौलिक अधिकारअनुच्छेद 14 का हनन होता है। यह सिर्फ अध्यापक-छात्र अनुपात के हिसाब से अतिरिक्त शिक्षकों के बारे में ही है जबकि इसमें उन पुरुष व महिला अध्यापकों के बारे में विचार नहीं किया गया है जो दो वर्ष या पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।