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Mar 16, 2026

सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख होने के सम्बन्ध में शासनादेश

 UP: सरकारी शिक्षक- कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, ग्रेच्युटी राशि 20 से बढ़ाकर हुई 25 लाख; ऐसे मिलेगा लाभ:-*

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सरकार ने प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के सवा लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। उनकी ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पिछले साल से लागू है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाने पर ग्रेच्युटी की राशि 20 से बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए वित्त विभाग से सहमति मिल गई है।

बता दें कि पिछले साल ही प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद से एडेड माध्यमिक विद्यालयों की ओर से इसके लिए मांग की जा रही थी। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है। वहीं सेवा के दौरान विकल्प देने पर व सेवा के दौरान निधन होने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों के परिजनों को ग्रेच्युटी नियमानुसार देने की व्यवस्था है।


*सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख होने के सम्बन्ध में  शासनादेश*☝


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